यूज्ड स्टांप पेपर से सील मिटाकर फिर से यूज करना अपराध है या नहीं, यहां पढ़िए / ABOUT IPC

कई बार कुछ लोग उपयोग किए जा चुके स्टाम्प पेपर पर छपी हुई सील को किसी केमिकल से रिमूव करके फिर से यूज करते हैं। कुछ शातिर लोग इस तरह की ट्रिक यूज़ करके पहले से उपयोग किए जा चुके स्टाम्प पेपर को बाजार में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। शायद वह नहीं जानते कि ड्राइंग वाली शीट और स्टांप पेपर में अंतर होता है। ड्राइंग वाली शीट पर कोई भी चित्र मिटा कर फिर से बनाया जा सकता है परंतु स्टांप पेपर पर ऐसा किया तो भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराध के लिए जेल का प्रावधान किया गया है। 

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 263 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी असली स्टाम्प जो उपयोग में किया जा चुका हो उसके घोतक चिन्ह (प्रकाशक चिन्ह, सूचक चिन्ह) को छीलकर या खुदेड कर मिटाएगा या हटाएगा, और उसके बाद प्रयोग करेगा या उसको बेचेगा। वह व्यक्ति धारा 263 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 263 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। 
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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