यदि किसी के पास फर्जी स्टाम्प पेपर रखा मिले तो क्या होगा, यहां पढ़िए / ABOUT IPC

Bhopal Samachar
पिछले कुछ दिनों से हम जाली स्टाम्पों के अपराध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल के लेख में हमने आपको धारा 258 के बारे में बताया था। जिसमे कोई व्यक्ति जाली स्टाम्प को बेचता है तब वह उपयुक्त धारा के अंतर्गत दोषी होगा। आज की धारा भी कल की धारा का विस्तृत रूप है, जाली स्टाम्पों को अपने पास रखा मात्र ही एक गंभीर अपराध होता है जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 259 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति जाली या कूटकृत स्टाम्पों को अपने पास या कब्जे में रखता है। वह व्यक्ति धारा 259 के अंतर्गत अपराधी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 259के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

उधारानुसार वाद:-  ज्योती प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य- इस वाद में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 258 एवं 259 के अंतर्गत नकली स्टाम्प को रखने एवं बेचने के अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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