जबलपुर में शनिवार-रविवार को क्या बंद रहेगा क्या चालू, यहां पढ़िए / JABALPUR NEWS

जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन के गृहमंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुई चर्चा के तहत 24 जुलाई शुक्रवार की शाम 7 बजे से 27 जुलाई सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम देने संबंधी आदेश आज जारी किया है। 

जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्य क वस्तुऐं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दूकानें खुलीं रहेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तु‍ओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था  यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें व निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। जिनकी शादी की तिथि 24 जुलाई, 25 जुलाई एवं 26 जुलाई को पूर्व से नियत है, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 20 व्यक्ति वर-वधु सहित शादी में शामिल हो सकेंगे। साथ ही लोग घरों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे।

दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे - नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य , विद्युत, दूर संचार, नगर शासकीय, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त  रहेंगे। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ  इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो, रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य  रहेगी। लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अति अतिआवश्यक सेवा में लगे हुये परिवहन (ट्रांसपोर्ट) इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्यू सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

आदेश 24 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 27 जुलाई सोमवार को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार 27 जुलाई को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होगी।

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