CIMS द्वारा जारी भर्ती में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण किस आधार पर / Khula Khat

Bhopal Samachar
महोदय जी, जैसा कि हम सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 करने को लेकर कई याचिकाएं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है तथा पीएससी द्वारा बढ़ा कर दिए गए आरक्षण के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 आरक्षण पर रोक लगा रखी है और मामला अभी न्यायालय में है। 

इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैं में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अस्थाई पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें की आरक्षण की रोस्टर प्रणाली में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण दर्शाया गया है जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सीधी तौर पर अवमानना है। 

मेरा यह सवाल है कि जब ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश में मामला लंबित है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बढ हुई सीमा पर रोक लगा रखी है तो कैसे मध्यप्रदेश शासन ने सरकारी भर्ती में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण दिया। 

प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना है। निवेदन है कि इस पर स्वत: संज्ञान लिया जाए और संबंधित व्यक्ति, विभाग के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाए। 
रानू पाठक 

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