मध्यप्रदेश में फुटपाथी दुकानदारों को 5 साल के लिए स्थाई ठिकाना मिलेगा / MP NEWS

MADHYA PRADESH PATH VIKRETA YOJANA 2020

भोपाल। मध्य प्रदेश में पथ व्यवसाइयों के कल्याण और उनको आजीविका चलाने के उचित अवसर देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पथ विक्रेता योजना-2020 प्रारंभ की गयी है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण हर 3 वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा। पथ व्यवसायी को पोर्टल के माध्यम से पहचान-पत्र और विक्रय प्रमाण-पत्र मिलेगा। नगरीय क्षेत्र के भीतर आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल की अनुमति मिलेगी।

विक्रय प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिये वैध होगा। इसका अगले 3 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा। विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द करने का कोई आदेश बगैर सुनवाई के नहीं दिया जायेगा। पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विक्रय क्षेत्र के निकट अवैध पार्किंग नहीं की जाये। विक्रय शुल्क में प्रति वर्ष न्यूनतम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। विक्रय क्षेत्र में उपलब्ध स्थान से विक्रेताओं की संख्या अधिक होने पर, विक्रेताओं को अलग-अलग पाली में विक्रय के लिये समय आवंटित किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिये होगा वैध

पथ व्यवसाई का कार्ड अहस्तांतरणीय होगा।
विक्रय के समय कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर कार्ड दिखाना होगा।
विस्फोटक सामग्री के व्यवसाय के लिये कार्ड का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
एक परिवार में एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा।

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