दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की तरह अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाए सरकार / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। अतिथि शिक्षक व्यवस्था देश के अधिकांश राज्यों में लागू है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश ,हरियाणा ,छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अतिथि शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं। सभी राज्यों की सरकारों ने अतिथि शिक्षकों के हित में अलग से नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है। भले ही अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं  किया हो पर वहां की सरकारें वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार नहीं करती। अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष आवेदन नहीं करना पड़ता और 58 वर्ष की उम्र तक अतिथि शिक्षकों को कार्य करने की अनुमति दी गई है। 

अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में भी राज्य सरकार नीति बनाकर सभी का भविष्य सुरक्षित करे। ताकि अतिथि शिक्षकों की आर्थिक तंगी दूर हो सके और परिवार का भरण पोषण बिना किसी परेशानी के संभव हो सके। अतिथि शिक्षक समाज में मान सम्मान से जीवन यापन कर सकें।

पी डी खेरवार और अनवर अहमद कुरैशी ने बताया है कि अतिथि शिक्षक ऑनलाइन सत्याग्रह के माध्यम से सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचा रहे हैं। बहुत से प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल का वेतन नहीं दे रहे हैं। विभाग स्पष्ट आदेश जारी करके सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि सभी अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल का पूरा मानदेय का भुगतान करवाएं।

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