खुलता इंदौर: पूरे जिले में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की मंजूरी, नगर निगम छोड़कर / INDORE NEWS

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने जिले में नगर निगम इंदौर की सीमा को छोड़कर समस्त शासकीय और निजी निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर लाकडाउन और कर्फ्यू से सशर्त छूट प्रदान की है। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र (नगर निगम इंदौर सीमा को छोड़कर) के शासकीय, निजी संस्थान, व्यक्तियों के सभी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक निर्माण कार्य नॉन कंटेनमेंट झोन में प्रारंभ किये जा सकेंगे। 

जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट एरिया से तकनीकी स्टॉफ, सुपरवाइजर, अकाउंटेट, लेबर एवं किसी अन्य का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा पाये जाने की स्थिति में संबंधित कार्य की अनुमति तत्काल निरस्त समझी जायेगी। उक्त समस्त कार्यो में क्रेडाई संस्था, दिल्ली द्वारा निर्माण कार्यो के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के चलते कई सुरक्षा मापदण्डों पर एस.ओ.पी जारी की गई है, जिनका पालन करना सभी के लिये बंधनकारी होगा।

अपर ‍जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस. तोमर ने बताया है कि जारी आदेशानुसार उपरोक्त उल्लेखित निर्माण कार्यो हेतु पृथक से काई अनुमति जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस आदेश के तहत ही अनुमति होगी। समय-समय पर इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र (नगर निगम इंदौर सीमा को छोड़कर) के शासकीय, निजी संस्थान, व्यक्तियों के सभी प्रकार के ऐसे निर्माणधीन कार्यो पर संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे एवं उपर लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन में उक्त अनुमति संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा निरस्त की जायेगी एवं संबंधित निर्माण स्वामी के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान-1973 की धारा-188 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।


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