नई दिल्ली, 7 दिसंबर 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 साल तक डिपार्मेंटल इंक्वारी के बाद बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा में तैनात एक महिला GST अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी डिप्टी कमिश्नर (राज्य कर) पंकज कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह घटना सन 2018 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल, लग्जरी एवं रॉयल होटल जहांनुमा पैलेस में हुई थी।
डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार के खिलाफ भोपाल में 376 का मामला दर्ज है
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार घटना 5 अगस्त 2018 की रात की है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए उसी रात भोपाल के कमला नगर थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने IPC की धारा 294, 323 और 376(रेप की कोशिश) के तहत केस दर्ज किया और अगले ही दिन पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद UP सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच शुरू की।
डिपार्टमेंट इंक्वारी में पंकज कुमार को दोषी पाया गया
लंबी चली विभागीय जांच के बाद अब 37 पेज की रिपोर्ट आई है, जिसमें पंकज कुमार को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। पीड़ित महिला अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “6 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कुछ सहा। समाज में तरह-तरह की बातें होती रहीं, लेकिन मैं लड़ी और आज सच की जीत हुई। यह फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस महिला के लिए जरूरी था जो workplace पर safe महसूस करना चाहती है।”
अपील का रास्ता अभी खुला है
फिलहाल पंकज कुमार के पास अपील का रास्ता अभी खुला है, लेकिन विभागीय स्तर पर सबसे बड़ी सजा उन्हें मिल चुकी है। उनके खिलाफ भोपाल कोर्ट में चल रहा criminal trial भी जारी है।
अतिरिक्त जानकारी: इस मामले में 2018 में भोपाल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन ट्रायल काफी धीमा चला। कुछ साल पहले हाईकोर्ट ने ट्रायल को तेज करने का आदेश दिया था। इसी तरह के दूसरे मामलों में भी POSH एक्ट और Vishaka गाइडलाइंस के तहत तेज कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही है।
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