भोपाल। प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये 14 एवं 15 मार्च को अवकाश के दिन भी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं/कार्यालयों में इस कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। संबंधित संस्थाएँ भी इन दिनों में खुली रहेंगी। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे ने इस बारे में विस्तृत निर्देश जारी कर दिये हैं।
मध्य प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल बंद करने के निर्देश
राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिये प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को बंद करने के निर्देश दिये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी सिनेमा अनुज्ञप्तिधारी 14 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा हॉल को बंद रखेंगे।