भोपाल की नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप करने वाला पटना से गिरफ्तार | MP NEWS

भोपाल। भोपाल की एक नाबालिग लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसा कर पटना (बिहार) ले जाने वाले एक 30 साल के युवक प्रियांशु राज को अपहरण, बलात्कार एवं पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि प्रियांशु राज ने लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाया। शादी का लालच देकर पटना ले गया और लिव इन रिलेशनशिप में रख लिया। इस दौरान नियमित रूप से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

पटना में प्रियांशु राज के घर में मिली भोपाल की नाबालिग लड़की

कुछ हफ्ते पहले भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। पिता की शिकायत पर शाहपुरा थाने में धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लड़की की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस को खोजबीन के दौरान सूत्रों से पता चला कि लड़की की लोकेशन बिहार की राजधानी पटना है। इसके बाद भोपाल पुलिस की एक टीम पटना के लिए रवाना हुई। पटना में पुलिस ने प्रियांशु राज नाम के एक युवक के घर से पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर लिया।

झूठा प्यार जताकर शादी के बहाने ले आया था, लिव इन रिलेशन में रखकर संबंध बनाता रहा

नाबालिग युवती ने बताया कि आरोपी युवक प्रियांशु राज उसे शादी का भरोसा देकर पटना लाया था, लेकिन उसने शादी तो नहीं की लेकिन युवती को पत्नी बनाकर साथ में रखा और उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाता रहा। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने 30 साल के प्रियांशु राज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर में नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

POCSO एक्ट सहित अपहरण और रेप का मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर धारा 366, 376 (2), 506 और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, जिससे पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर युवक को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। याद दिला दें कि नाबालिग लड़की के साथ किसी भी स्थिति में शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। उसके परिवार की मर्जी के बिना उसे अपने साथ रखना अपहरण की श्रेणी में आता है।
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !