31 मार्च 2020 से पहले संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए गाइडलाइन जारी | MP NEWS

Madhya Pradesh guideline for registry of property

भोपाल। महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी कर  कहा गया है कि यदि  31 मार्च 2020 तक संपत्ति के दस्तावेजो का पंजीयन सम्पदा के माध्यम से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का भुगतान कर लिया जाएगा तो इस स्थिति में संपत्ति का मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर एवं अन्य अतिरिक्त शुल्क आदि का निर्धारण 2019-20 की दरों अनुसार ही किया जाएगा। उन दस्तावेजो पर आगामी 2020-21 की दरें प्रभावी नही होगी। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा कोरोना को वैश्विक आपदा घोषित करने के साथ साथ उसके बचाव को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बचाव एवं इसे फैलने से रोकने को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए दस्तावेजो के पंजीयन का कार्य जिनमे पक्षकारो की उपस्थिति अनिवार्य होती है को प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद कर दिया गया है। 

आगामी आदेश उपरांत पंजीयन कार्य प्रारंभ होने पर 31 मार्च तक कराये गए दस्तावेजो के पंजीयन में निहित संपत्ति के मूल्यांकन और अन्य शुल्कों का निर्धारण 2019-20 की दरों के अनुसार ही किया जाएगा। 

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