जबलपुर। ओमती क्षेत्र में आयुष्मान अस्पताल के संचालक डॉक्टर मुकेश खरे (65) के अस्पताल में दवा दुकान संचालक संदीप अरगल ने भरोसे का फायदा उठाकर 15 लाख का लोन स्वीकृत कराकर हड़प लिए। बैंक ने डॉक्टर के खाते से ब्याज के साथ 15 लाख के 19 लाख रुपए की कटौती की। जब यह बात डॉक्टर मुकेश खरे को पता चली, तो मामले की शिकायत थाने में की गई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
ओमती पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन निवासी डॉक्टर खरे का रसल चौक में आयुष्मान अस्पताल है। अस्पताल में ही संदीप अरगल मेडिकल दुकान चलाता है। जिसके कारण संदीप के डॉक्टर मुकेश खरे से अच्छे संबंध थे। अप्रैल 2016 में संदीप ने एक खाली फार्म लाकर डॉक्टर मुकेश से हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जब डॉक्टर मुकेश ने पूछा, तो संदीप ने बताया कि दवाओं के लिए दो लाख रुपए का लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य शाखा राइट टाउन से लेना है। संदीप पर विश्वास करते हुए डॉक्टर मुकेश ने फार्म में जमानतदार के रूप में हस्ताक्षर कर दिए।
डॉक्टर मुकेश ने बताया कि 14 सितम्बर 2016 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से उनके पास नोटिस आया। जिसमें 15 लाख रुपए लोन की राशि लेना लिखा गया था। यह देखकर वह दंग रह गए और संदीप से पूछा, तो संदीप ने 15 लाख का लोन लेना ही बताया। साथ ही उन्हें आश्वासन देता रहा कि जल्द ही वह लोन की रकम चुका देगा।
डॉक्टर मुकेश खरे ने बताया कि आरोपित संदीप अरगल ने उनके साथ धोखाधड़ी की और इतने साल बीतने के बाद भी रुपए नहीं चुकाए। जिसपर बैंक ने उनके खाते से 15 लाख रुपए लोन की रकम को ब्याज के साथ 19 लाख रुपए उनके अकाउंट से काट लिए।