MPPSC विवाद: जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ SC/ST ACT के तहत FIR

इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछे गए भील जनजाति से संबंधित आपत्तिजनक सवाल के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रवी बघेल नाम के शख्स ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए शिकायत प्रस्तुत की थी। 

बताया जा रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है परंतु अभी में लोक सेवा आयोग की किसी भी अधिकारी को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारी (एक या एक से अधिक) को नामजद किया जाएगा। इससे पहले लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा में पूछे गए उन सभी पांच प्रश्नों को विलोपित कर दिया था जो भील जनजाति से संबंधित थे। 

भाजपा विधायक ने मुद्दा उठाया, समर्थन में कांग्रेस विधायक ने बुलंद किया

इस मामले को खंडवा के भाजपा विधायक राम दांगोरे ने उठाया था। वह खुद बतौर उम्मीदवार परीक्षा देने गए थे। इस मामले को कांग्रेस विधायक एवं जयस नेता हीरा अलावा ने बुलंद किया। विधायक हीरा अलावा ने दिनांक 16 एवं 17 जनवरी को आयोजित होने वाले विधानसभा के सत्र में इस मामले पर चर्चा कराने की भी मांग की है।

कुल मिलाकर विवादित मामले में अज्ञात जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच में यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार पाया गया तो उसे नामजद किया जाएगा। बता दे के विवादित गद्यांश एक पुस्तक से लिए गए हैं और यह पुस्तक लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित नहीं करवाई गई। यदि आप अभी भी प्रचलन में है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
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