लो जी, मध्यप्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों पर भी परिवीक्षा अवधि लागू | MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश के अधिकारी आदेश एवं नियमों की अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। इंदौर में सरकार ने माफिया का मकान तोड़ा, पूरे मध्यप्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हो गया। भोपाल में सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि अनिवार्य की थी। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों ने राजपत्रित अधिकारियों पर भी परिवीक्षा अवधि लागू कर दी। बात यहां उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आए उम्मीदवारों की हो रही है। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक राजपत्रित पद है। 

उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती रूलबुक में गड़बड़ी

दिनांक 10 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक  वैकेंसी की रूलबुक को ऑफिशियल पोर्टल (एजुकेशन पोर्टल) पर अपलोड किया है। रूल बुक के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और पूरा वेतन दिया जाएगा। 

कमलनाथ सरकार ने दिए हैं परिवीक्षा अवधि के आदेश 

बता दें कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती में परिवीक्षा अवधि के आदेश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार परिवीक्षा अवधि की शर्त नए भर्ती होने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होगी। आशय स्पष्ट है कि द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से लेकर सभी उच्च पदों पर परिवीक्षा अवधि का नियम लागू नहीं होगा।

उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी की राजपत्रित अधिकारी पद है 

उच्च माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग 2018 के भर्ती नियम से द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद है। जिसमें परिवीक्षा अवधि संशोधन 24 दिसंबर 2019 लागू नहीं हो सकती लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने सामान्य प्रशासन विभाग के गजट नोटिफिकेशन का अपने तरीके से आशय निकाल लिया और उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर परिवीक्षा अवधि नियम लागू कर दिए। उम्मीद है इस ध्यानाकर्षण के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी बिना किसी आंदोलन या हाईकोर्ट की याचिका का इंतजार किए क्षमा मांगेंगे और नई रूल बुक अपलोड करेंगे।

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