जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर (भारतीय प्रशासनिक सेवा) को तलब कर लिया है। उनके खिलाफ अवमानना की मामले में नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि उन्होंने हाईकोर्ट के एक आदेश पर अपनी नोट शीट में आपत्तिजनक टिप्पणी की है इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।
जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर (आईएएस) के रवैये को प्रथम दृष्टया अवमानना की श्रेणी में पाते हुए उन्हें 4 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने कहा है। आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ पीएन चतुर्वेदी की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनका स्थानांतरण 24 अगस्त 2019 को मंडला से अनूपपुर किया गया था। दो साल के कार्यकाल में हुए इस चौथे तबादले के खिलाफ उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगा दी थी।
इस अंतरिम आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को ज्वॉइनिंग नहीं दी गई और उनका तबादला बड़वानी कर दिया गया। इसको फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर 16 दिसंबर को फिर से स्थगन दिया गया। दोबारा ज्वॉइनिंग न दिए जाने पर यह दूसरी अवमानना याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि जिला कलेक्टर ने अपनी नोट शीट में कोर्ट के अंतरिम आदेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी है। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अनूपपुर कलेक्टर को हाजिर होने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजमणि मिश्रा पैरवी कर रहे हैं।