भोपाल। भोपाल की रियल स्टेट कारोबारी PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY (SHEETAL MEGA HEIGHTS BHOPAL) एवं SRA GROUP को रेरा एक्ट के तहत वादाखिलाफी का दोषी पाया गया। आरोप था कि प्रभाकर कंस्ट्रक्शन एवं SRA GROUP (SRA AMULYAM BHOPAL) ने अपने 2 ग्राहकों को निर्धारित समय पर पजेशन नहीं दिया। रेरा एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान दोनों कंपनियां दोषी पाई गई। दोनों कंपनियों को ब्याज सहित ग्राहक की मूल राशि वापस लौटा नहीं पड़ी।
आवेदक श्री लाल कुमार लोंगवानी ने मेसर्स एस.ए.आर. ग्रुप की ग्राम गढ़मुर्रा, जिला भोपाल स्थित व्यवसायिक परियोजना "अमूल्यम आर्केड" में दुकान बुक की थी। श्री कैलाश टिलवानी ने भी प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल की मण्डीदीप, जिला रायसेन स्थित परियोजना "शीतल मेघा हाईट्स" में एक फ्लैट बुक किया था। रेरा के आदेशानुसार अनुबंध के अनुसार कब्जा न मिलने पर इन बिल्डरों द्वारा आवेदकों को ब्याज सहित पूरी विक्रय राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है।
रेरा प्राधिकरण से राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद कलेक्टर श्री तरूण पिथौड़े के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार नजूल एमपी नगर वृत्त ने प्रकरण में अल्प अवधि में वसूली की आवश्यक कार्यवाही की। एस.ए.आर. ग्रुप भोपाल ने तहसील न्यायालय में आवेदक श्री लाल कुमार लोंगवानी को 4 लाख 62 हजार 222 रूपये का भुगतान किया। प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आवेदक श्री कैलाश टिलवानी को एचडीएफसी बैंक से 3 लाख 1 हजार 500 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया।