PNB के रिश्वतखोर ब्रांच मैनेजर डीके निगोसे को 3 साल की जेल | MP NEWS

दतिया। लोन प्रकरण में आवेदक से 55 हजार रुपए की तीसरी किस्त के एवज में तीन हजार रुपए की रिश्वत मांगने वाले भगुवारामपुरा पीएनबी शाखा प्रबंधक डीके निगोसे को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला शनिवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) हितेंद्र द्विवेदी द्वारा सुनाया गया।   

मामले में पैरवी करने वाले डीपीओ पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि 18 दिसंबर 2015 को ग्राम भगुवारामपुरा निवासी गौरव कुमार पुत्र ब्रजेश कुमार गौड़ निवासी ने पीएनबी शाखा प्रबंधक डीके निगोसे द्वारा लोन प्रकरण में रिश्वत की मांग किए जाने संबंधी शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त एसपी कार्यालय में आवेदन देकर की थी।आवेदन में बताया था कि उसके मामा अशोक कुमार गौड़ का पशुपालन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा स्फीति का 1 लाख 65 हजार रुपए का लोन भगुवारामपुरा की पीएनबी शाखा में स्वीकृत हुआ था। जिसकी 55-55 हजार रुपए की दो किस्तें फरियादी के मामा को मिल चुकी थीं। 

तीसरी किस्त के 55 हजार रुपए देने के लिए बैंक मैनेजर डीके निगोसे ने 3 हजार बतौर रिश्वत की मांग की। आवेदक का मामा अस्वस्थ होने के कारण आवेदक अपने मामा की सहमति से शिकायत करने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विशेष लोकायुक्त अफसरों ने गौरव को एक डिजीटल वॉइस रिकार्डर रिश्वत संबंधी बातचीत रिकार्डिंग करने के लिए दिया था। न्यायालयीन प्रकरण में संपूर्ण सुनवाई उपरांत डीपीओ गर्ग के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी की न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और चार हजार रुपए बतौर जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया।


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