पन्ना। राजधानी की विशेष अदालत ने पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) सहित 12 लोगों को बलवे के मामले (Rebel cases) में दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रहलाद लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की थी। सांसदाें और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहें विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया है। प्रहलाद लोधी ने तहसीलदार की जीप रोककर मारपीट की थी जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाना अंर्तगत रेत से भरी टेक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया था।
वापस लौटते समय ग्राम मडवा के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट-गालीगलोच की थी।