मप्र में कैब पॉलिसी लागू, पढ़िए क्या नियम बने | MP NEWS

भोपाल। कैब कंपनियां अब यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी। प्रदेश के परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर नियम 2018 लागू करने संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नियम के तहत ओला, उबेर समेत जो भी कंपनियां कैब का संचालन करेगी उन्हें दफ्तर खोलना होगा, जबकि उसका टोल नंबर भी जारी करना होगा। वो ग्राहक को राइड के लिए मना भी नहीं कर सकते। 

क्या नियम बने

जो भी कंपनियां कैब का संचालन करेगी उसे अपना ऑफिस खोलना होगा। कंपनियों को टोल-फ्री नंबर डिस्प्ले करना होगा। बुकिंग के बाद भी अगर ड्राइवर किसी भी सवारी को ले जाने से इंकार करता है तो उस पर तत्काल एक हज़ार रुपये का जुर्माना होगा। कंपनी को कम से कम 25 गाड़ियां रखना जरुरी रहेगी, तभी उसे लाइसेंस दिया जाएगा।

इनके अलावा और क्या

इसके आलवा कैब संचालकों को पैनिक बटन, आरटीओ की हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ड्राइवर का फोटो, नाम और मोबाइल नंबर, इसके अलावा लाइसेंस नंबर और उसकी कैटेगरी गाड़ी का इंश्योरेंस, वैलिडिटी सर्टिफिकेट जैसी जानकारियां डिस्प्ले करनी होगी।