भोपाल। कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कांग्रेस की ही एक महिला नेता की जमीन पर कब्जा करके अवैध उत्खनन करने का आरोप लगा है। सागर कलेक्टर के आदेश पर हुई प्रशासनिक जांच में मंत्री के भतीजे रंजीत सिंह को दोषी बताते हुए अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है। याचिका में मंत्री पर आरोप लगाया गया था परंतु प्रशासनिक जांच में मंत्री का कोई उल्लेख नहीं है।
जया ठाकुर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव है। जया ठाकुर ने बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि गोविंद सिंह मेरी जमीन पर अपने भतीजे के माध्यम से अवैध खनन करवा रहे हैं। याचिका में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
इसके बाद सागर कलेक्टर ने टीएल बैठक में रंजीत सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत निवासी जेरई के खिलाफ अवैध उत्खनन को लेकर जांच के आदेश दिए थे। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि शाहगढ़ तहसील के रतनपुर स्थित 0.92 हेक्टेयर भूमि मालिक जया ठाकुर है। लंबे समय से रंजीत सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत निवासी पोस्ट जेरई कब्जा कर इस पर अवैध उत्खनन कर रहे थे।
मौके पर अवैध उत्खनन गड्ढे का नाप किया गया जिसकी लंबाई 37 मीटर, चौड़ाई 8.70 मीटर व गहराई 4 मीटर पाई गई। मौके पर 1.60 मीटर ओवर वर्डन पाया गया। इस हिसाब से 1287.6 घन मीटर खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया। जिसका प्रकरण भू- राजस्व संहिता की धारा 247 (7) के तहत दर्ज किया गया। 1287.6 घन मीटर के उत्खनन का मूल्य 5 लाख 15 हजार 40 रुपए आंका गया है। इसके हिसाब से उत्खनित खनिज के बाजार मूल्य का 4 गुना रुपए के हिसाब से 20 लाख साठ हजार एक साठ रुपए अनावेदक पर अर्थ दंड प्रस्तावित हुआ है।