APS University घोटाला: RTI में मांगी गई जानकारी नष्ट कर दी, RTI कमिश्नर ने दंडात्मक कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया

भोपाल। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा में बड़ा घोटाला सामने आया है। रोजीना खान ने सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी थी। कुलसचिव ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आरटीआई की अपील की गई तो विश्वविद्यालय प्रबंध ने वो दस्तावेज ही नष्ट कर दिए जो आरटीआई के तहत मांगे गए थे। आरटीआई कमिश्नर राहुल सिंह ने डॉ. मेघराज कुलसचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया है। बता दें कि IPC में सबूत नष्ट करना धारा 201 (IPC Section 201) के तहत गंभीर दंडनीय अपराध है। इसमें अपराध की प्रकृति के अनुसार सजा तय होती है एवं यह समझौता करने योग्य नहीं है।

डॉ. मेघराज कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को जारी कारण बताओ नोटिस में लिखा गया है कि आपके द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दि. 17/10/16 का नियत समय सीमा में निराकरण नहीं कर धारा 7 (1) का उल्लंघन किया गया है अत: क्यों न आपके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) व धारा 20 (2) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाए। आरटीआई कमिश्नर ने जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया है अन्यथा आयोग गुण दोष के आधार पर लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगा। 

आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी गई बल्कि नष्ट कर दी गई

PIO/ श्री लाल साहब सिंह, कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा द्वारा सुनवाई में राज्य सूचना आयोग को बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में तत्कालीन PIO/ डॉ० मेघराज द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी आडिट होने के 2 वर्ष बाद नष्ट की जा चुकी है। इसलिए प्रदाय नहीं की गयी । अपीलार्थी को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है।

सूचना आयोग ने कुलसचिव की परिनिंदा कर नोटिस जारी किया

चाही गयी जानकारी देने योग्य होने के बावजूद तत्कालीन PIO/ डॉ० मेघराज द्वारा आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं किया जाकर सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन किया गया है, और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरतते हुए 30 दिन की समय सीमा में जानकारी देने में विलंब उपरांत भी अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। आयोग तत्कालीन PIO/ डॉ० मेघराज के इस विधिविरूद्ध एवं घोर आपत्तिजनक कृत्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी परिनिंदा करते हुए उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 (1) व 20 (2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है।

कुलपति की परिनिंदा करते हुए चेतावनी दी गई

FAO/ कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिला रीवा म0प्र0 द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील पर विधि अनुसार कार्यवाही न किए जाने पर आयोग FAO के इस विधिविरूद्ध एवं असंवैधानिक कृत्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए FAO की परिनिंदा करते हुए सचेत करता है कि भविष्य में ऐसी वैधानिक त्रुटि न करें तथा अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने पर उभयपक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रथम अपील पर की गयी कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन/पारित आदेश की प्रति आयोग को प्राप्त होना सुनिश्चित करें। 

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