स्वच्छता मामले में BHOPAL नगर निगम को HIGH COURT का नोटिस

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम भोपाल के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है। याचिका भगवान सिंह कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता धनंजय मिश्रा ने पेश की थी। याचिका स्वच्छता के संदर्भ में है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम भोपाल से पूछा है कि राजधानी में खुले क्षेत्र में कचरे को डंप क्यों किया जा रहा है। इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगम भोपाल के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

भोपाल निवासी भगवान सिंह कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता धनंजय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि भोपाल में घरों से निकलने वाले कचरे के अलावा मेडिकल वेस्ट और अन्य केमिकल युक्त उत्सर्जित पदार्थ शामिल होता है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा ये कचरा एकत्र कर समीपस्थ गांवों के ओपन स्पेस में डंप कर दिया जाता है। इससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। 

If you have any question, do a Google search
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!