कांग्रेसी पार्षद किशोर दरबार का निर्वाचन शून्य घोषित! | KISHOR DARBAR SEONI-MALWA

Bhopal Samachar
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद। हाईकोर्ट ने होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा नगरपालिका के वार्ड क्रं 4 के कांग्रेसी पार्षद किशोर दरबार का चुनाव निरस्त कर दिया है। गलत नामांकन पत्र भरने के आधार पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अपना यह फैंसला दिया है। एकल पीठ ने चुनाव अधिकरण जिला न्यायाधीश हाेशंगाबाद के द्वारा चुनाव याचिका निरस्त करने के आदेश को शून्य कर दिया है। 

यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि नगर पालिका चुनाव 2015 में एससी आरक्षित वार्ड क्रं 4 से भाजपा से विजय उरिया व कांग्रेस से किशोर दरबार ने फार्म जमा किया था। जिसमें किशोर ने विजय उरिया को पराजित किया था। जिसके पश्चात भाजपा प्रत्याशी विजय उरिया ने मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 26 के तहत कांग्रेस पार्षद किशोर के नामांकन को चुनौती दी थी।

कोर्ट में दी थी चुनौती

भाजपा प्रत्याशी विजय उरिया की याचिका पर अधिवक्ता असीम त्रिवेदी व पंकज तिवारी ने तर्क दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया है। उन्होने अपने शपथ पत्र में कई जानकारियां खाली रखी थी। साथ ही कुछ गलत जानकारी भी दी थी। उन्होने अपने शपथ पत्र में कहा कि उनके पास घर नहीं है जबकि चुनाव अधिकरण में प्रस्तुत जबाव में कहा कि उसका घर है। शपथ पत्र में लिखा कि बिजली बिल देय नहीं है जबकि साक्ष्य में आया कि बिजली बिल बकाया है।

तहसील में ज्ञापन दिया
भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह उरिया इस संबंध में एसडीएम में नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार नीलेश पटेल को सौंपा। ज्ञापन के साथ विजय सिंह उरिया ने हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी भी दी। विजय सिंह उरिया का कहना है कि मैंने सभी भाजपा नेतओं सूचना दी थी।

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