स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं | MP SCHOOL ADMISSION AADHAAR CARD

झाबुआ। जिले में नवीन सत्र के लिए शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश का प्रारम्भ हो चुके हैं। स्कूलों में प्रवेश हेतु छात्रों के आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं परन्तु स्कूलों में प्रवेश हेतु आधार कार्ड अनिवार्य नही हैं। यदि किसी भी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में आधार कार्ड के कारण छात्रों को  प्रवेश नहीं दिया जाता हैं, तो उस शासकीय स्कूल की शिकायत आदिम जाती कल्याण विभाग झाबुआ एवं प्राइवेट स्कूल की कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ को करें। एवं आधार से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र सिंह मीना (7509129772) से संपर्क करे। 

बच्चों को एलपीजी चलित वाहनों से स्कूल ना भेजें

अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वाहन का चयन करते समय यह जरूर देखे कि वाहन में समस्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, साथ ही वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लायसेंस तथा अन्य आवश्यक वैध दस्तावेज है अथवा नहीं। चूंकि एलपीजी गैस से संचालित वाहनों का प्रयोग स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित है। अत: अभिभावकगण गैस से संचालित किसी भी वाहन से अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। बच्चों के पालकों से अपील की गई है कि वे मारूति वेन से बच्चों को बिल्कुल स्कूल न भेजे, तथा ऐसे किसी भी वाहन से बच्चों को स्कूल न भेजें जो डबल फ्यूल से संचालित हो। अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय यह ध्यान रखे कि ऑटो रिक्शा में 12 वर्ष से कम 5 छोटे अथवा 12 वर्ष से अधिक 3 बडे बच्चों से अधिक सवारी को न बैठाऐं। 

ऑटो में बच्चों को कदापि आगे वाहन चालक के पास नही बैठाएं। स्कूली बच्चों को ले जाते समय माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा निर्देशों का पालन अनिवार्यत: किया जाएं। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे को स्कूल परिसर में ऐसे सुरक्षित स्थान पर ही वाहन में बिठाया व चढ़ाया जा रहा है, जहॉं सीसीटीवी कैमरे लगे हों। यदि कोई भी वाहन चालक स्कूली बच्चों का असुरक्षित ढंग से परिवहन कर रहा है, तो उसी समय उसका फोटों खींचकर, तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोटकर कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सूचना दे सकते है। आपकी सूचना सही पायी जाने पर वाहन चालक के ड्राईविंग लायसेंस तथा वाहन का पंजीयन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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