MLA SANJAY PATHAK: संरक्षित वनक्षेत्र में खदान चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील | MP NEWS

जबलपुर। कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय पाठक की 2 खदानों को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई है। आरोप है कि संजय पाठक की इन खदानों में संरक्षित वन क्षेत्र से उत्खनन किया जा रहा था जो कि एक गंभीर अपराध है। 

जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र के दुबियारा और अगरिया में चल रहीं आयरन की दो खदानों को सील किया गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 मई के आदेश के परिप्रेक्ष्य में की गई है। पता चला है कि वन मंडल अधिकारी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि सिहोरा वन परिक्षेत्र में दो खदानें निर्मला मिनरल्स पाठक वार्ड कटनी के नाम से हैं। जिसमें ग्राम अगरिया के खसरा नंबर 680 नया 1092 रकबा 20.141 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं ग्राम दुबियारा में के खसरा क्रमांक 440/1 नया 628/1 रकबा 32.374 में संचालित हो रही थीं। दोनों खदानों से खनिज आयरन ओर का खनन किया जा रहा था। टीम ने जांच करने के बाद अगले आदेश तक खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

वन परिक्षेत्र में थीं संचालित
कलेक्टर ने खदानों में कार्रवाई करने के लिये जो टीम गठित की थी उसमें एसडीएम सिहोरा गौरव बैनल को दल प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा एसडीओ फारेस्ट लोकप्रिय भारतीय, प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा देवेन्द्र पटले, तहसीलदार सिहोरा, नायब तहसीलदार मझगवां और राजस्व निरीक्षक मझगंवा एवं पटवारी शामिल थे। एसडीओ फारेस्ट ने बताया कि जिस जगह से आयरन ओर और अन्य खनिज निकाला जा रहा था वह संरक्षित वन क्षेत्र 32 के अंतर्गत आता है। फारेक्ट लेंड में हालांकि इस तरह की परमीशन नहीं मिलती है।

आदेश पर की गई कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों खदानों को बंद कराया गया है। आने वाले दिनों में खदानों के संबंध में विस्तृत जांच की जायेगी। - भरत यादव, कलेक्टर

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