इंदौर। उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने एक परिवादी के आवेदन पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC HOUSING FINANCE) के खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। परिवादी ने एक संपत्ति (Property) को बेचा था। जिसे बेचा था, उसे लोन ट्रांसफर (Loan transfer) कराना था।
ट्रांसफर कराने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को रजिस्ट्री और दस्तावेजों की फेहरिस्त देना थी। समय पर दस्तावेज नहीं देने पर परिवाद लगाया था। फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा (Om Prakash Sharma) और सदस्य अतुल जैन (ATUL JAIN) ने परिवादी एस. कुरैशी (S. Qureshi) के परिवाद पर यह फैसला दिया है। परिवाद में उल्लेख था कि 30 दिन में दस्तावेज देने का नियम है, लेकिन रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेज 70 दिन बाद दिए गए।
वहीं एलआईसी फाइनेंस (LIC Finance) की ओर से जवाब दिया गया कि परिवादी ने पूरा लोन (LOAN) चुकाए बगैर ही अधिकार-पत्र की मांग की थी। दस्तावेजों की फेहरिस्त भी समय पर प्रदान कर दी थी।