भोपाल। अदालत (COURT) ने अवैध रूप से सोनोग्राफी (sonography) करने के मामले में केयर हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर (Care Hospital and Maternity Center) डीआईजी बंगला चौराहे के डॉक्टर अनिल तिवारी (Doctor Anil Tiwari) को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को सीजेएम विनोद कुमार पाटीदार (CJM Vinod Kumar Patidar) ने यह फैसला (Decision) सुनाया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया प्रभारी योगेश तिवारी (Yogesh Tiwari) ने बताया कि 23 अप्रैल 2014 को समुचित प्राधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार निरीक्षण दल द्वारा छापेमारी कार्रवाई में केयर हाॅस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर डीआईजी बंगला चौराहे पर सोनोग्राफी मशीन पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद भी उपयोग करते हुए पकड़ा गया था। परिवाद सीएमओ द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
इस अपराध में हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल तिवारी को धारा 23 PCPNDT एक्ट के अंतर्गत न्यायालय भोपाल द्वारा दोषी मानते हुए एक साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
इस अपराध में हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल तिवारी को धारा 23 PCPNDT एक्ट के अंतर्गत न्यायालय भोपाल द्वारा दोषी मानते हुए एक साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।