भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जलसंकट शुरू हो गया है। संपूर्ण भोपाल जिले को पेयजल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने इस घोषणा के साथ ही भोपाल के सभी एसडीएम को अधिकृत कर दिया है कि वो आवश्यक्तानुसार प्राइवेट ट्यूबवेल आदि निजी जलस्त्रोतों का अधिग्रहण करें।
कलेक्टर डॉ. खाड़े द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में पेयजल समस्या वाले नगरों एवं ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्र के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लोकहित में जल स्त्रोतों का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त जारी आदेश आगामी पर्याप्त वर्षा होने अथवा 15 जुलाई 2019 तक लागू रहेगा। डॉ. खाड़े द्वारा कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लोकहित में जल स्त्रोतों का अधिग्रहण करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि लोकहित में नागरिकों एवं मवेशियों को पेयजल आपूर्ति हेतु ऐसा करना आवश्यक है।
अधिग्रहण आदेश पारित करने के पूर्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित सहायक यंत्री से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत ही निजी पेयजल स्त्रोतों के अधिग्रहण करने के आदेश संबंधितों को दिए जाएं। कलेक्टर द्वारा यह आदेश मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 3 एवं 4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।