BHOPAL में 14 कर्मचारियों को सेवा से प्रथक करने के आदेश | EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। लोकसभा निर्वाचन 19 में मेडिकल के आधार पर ड्यूटी निरस्त कराने वाले 14 अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय क्षेत्र-19 भोपाल डॉ. सुदाम खाड़े ने संबंधित विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किए हैं। 

कलेक्टर डॉ. खाड़े ने श्री कमाल उद्धीन मान चित्रकार नगर पालिका निगम भोपाल, श्री नीरज दुबे अनुसंधान सहायक (भू-जल) श्री अशोक कुमार मेहरा समयपाल, श्री आरिफ खान मैकनिक ग्रेड-3 कार्यालय सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल, श्री ओ.पी.यादव सहायक वर्ग-3 कार्यालय प्राचार्य शासकीय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोविंदपुरा भोपाल, श्रीमती उमा सक्सेना सहायक ग्रेड-2 कार्यालय अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल भोपाल, श्री अहमद बैग अधीक्षक कार्यालय मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, श्री सुनील कुमार खरे सहायक सांख्यिकी अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल, श्री हेमंत बहुगुणा डिप्टी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय भोपाल, श्रीमती नाहिद रिजवी शिक्षक शासकीय तात्याटोपे हाईस्कूल पुरानी जेल संकुल महाराणा प्रताप जहांगीराबाद भोपाल, श्रीमती सावित्री विजय सहायक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल, श्रीमती मनीषा बेरी उच्च श्रेणी शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा भोपाल, श्रीमती कहकशा हबीब खान उच्च श्रेणी शिक्षक शासकीय हमीदिया कन्या हाई सेकेण्ड्री स्कूल क्रमांक-1 भोपाल तथा श्री हरप्रसाद वंशकार प्रधान अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्राखेड़ा बैरसिया को शासकीय सेवा से पृथक करने के लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष को पत्र जारी किया है। 

कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय क्षेत्र-19 भोपाल डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा विभाग प्रमुखों को जारी पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होकर निर्वाचन ड्यूटी करने में समर्थ नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट है कि वे अन्य शासकीय कार्य भी संपादित करने में सक्षम नहीं हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-311/2017/एक-3 दिनांक 08 नवम्बर 2017 अनुसार 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्देशित किया गया है। डॉ. खाड़े द्वारा जारी पत्रों में कहा गया है कि उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार विधि संगत कार्यवाही कर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

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