DIGVIJAY SINGH: प्रकरण दर्ज करने से पहले चुनाव आयोग ने विधिक अभिमत मांगा | BHOPAL NEWS

भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री तथा भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह द्वारा कर्मचारी भवन भोपाल में सरकारी कर्मचारियों का सम्मेलन संबोधित करने के मामले में चुनाव आयोग ने आयोजक  वीरेन्द्र खोंगल,एवं अन्य के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने हेतु लोक अभियोजन अधिकारी जिला भोपाल से विधिक अभिमत मांगा है।

गौरतलब है कि भाजपा नेता पद्मेश गौतम ने कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री तथा भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की चुनाव आयोग में शिकायत की थी। भाजपा नेता पद्मेश गौतम द्वारा की गई शिकायत में दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की बात कही गई है। शिकायत में बताया गया है कि मध्यप्रदेश के लोकसभा क्षेत्र भोपाल से कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी जोकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इनके द्वारा दिनांक 27/03/2019 बुधवार को गीतांजली चौराहा स्थित कर्मचारी भवन भोपाल में न केवल शासकीय कर्मचारियों का खुलेआम कार्यक्रम आयोजित किया गया, बल्कि प्रदेश सरकार से संबंधित लाभ दिलाने के कई प्रकार के प्रलोभन दिए। उक्त अवसर पर उनके साथ मध्यप्रदेश शासन के मंत्री राजवर्धन सिंह, पी.सी.शर्मा, कमलेश्वर सिंह भी उपस्थित रहे।

यह चुनाव आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। चूंकि दिग्विजय सिंह पूर्व में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अतः उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता की मर्यादा का जानबूझकर कर खुलेआम उल्लंघन किया गया है। अतः अनुरोध है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए।एवं अन्य उपस्थित मध्यप्रदेश शासन के मंत्री गण पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा वीरेन्द्र खोंगल, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी भवन, 228 भोपाल को पत्र क्र.523,दिनांक 03/04/2019 के द्वारा कार्यक्रम के संबंध में समय सीमा में जवाब मांगा गया था।

आयोग को जवाब प्राप्त होने के बाद आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन से आयोजनकर्ता व अन्‍य के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबध काये जाने हेतु लोक अभियोजन अधिकारी जिला भोपाल से विधिक अभिमत प्राप्‍त करने हेतु लिखा गया है ।

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