भोपाल। भाजपा खुलेआम आरोप लगा रही है कि उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं परंतु गुना में तो कमलनाथ की पुलिस भाजपा विधायक गोपीलाल जावट के पोते विवेक जाटव को संरक्षण देती नजर आई। लड़की के दरवाजे पर तलवार मारने, लड़की को एसिड अटैक की धमकी देने वाले विवेक जाटव को पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया।
कोर्ट ने कहा: आरोपी का कृत्य झकझोर देने वाला है
गुना पुलिस ने 90 दिन में पूरी होने वाली विवेचना भी मात्र 3 दिन में पूरी कर चालान पेश कर डाला। इसे ही युवती के वकील ने आधार बनाकर जमानत के लिए लगाई अर्जी को रद्द करवा दिया। जज के सामने तथ्य रखे तो बताया कि आरोपी कितना प्रभावशाली है कि पुलिस ने उसे नोटिस पर छोड़ दिया। जबकि उसका कृत्य तलवार लहराना था, समाज में ऐसी घटना चिंता का विषय हैं। वकील के तर्कों को सुनने के बाद जज तनवीर खान ने कहा कि आरोपी का कृत्य झकझोर देने वाला है यह समाजहित में नहीं है। फरियादी एवं मानस पटल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से आरोपी की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई।
पुलिस पहले एफआईआर नहीं कर रही थी, वीडियो वायरल हुआ तो करनी पड़ी
गौरतलब है कि भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव ने 5 अप्रैल की रात एक युवती के घर पर पहुंचकर तलवार लहराई थी। आरोपी ने युवती के घर के दरवाजे पर इससे कई वार किए थे। आरोपी की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसी को आधार बनाकर फरियादिया ने प्रकरण दर्ज कराया। आरोपी उसे लंबे समय से तंग कर रहा था। जबरन बात करने के लिए दबाव बनाता था। युवती के पिता को नौकरी से हटाने के नाम पर भी धमकाता था। इस वजह से युवती हमेशा डरी रहती थी। वह कई बार युवक के दबाव में भी आई लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने आखिर कर छेड़छाड़ सहित कई धारा में प्रकरण दर्ज कराया था।
शहर में सबसे चर्चित मामला
विधायक के पोते की हाथ में तलवार लहरा कर एक युवती के घर पर पहुंचने वाला कृत्य शहर में चर्चा का विषय था। इस वारदात की हर तरफ निंदा की गई थी। उधर आरोपी पक्ष के साथ कुछ कथित मीडिया भी शामिल हो गई थी और लड़की के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। हालांकि इस मामले में भी युवती ने कहा है कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी।
विधायक दादा आ गए थे बचाव में
आरोपी के बचाव में उसके भाजपा विधायक दादा एसपी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने युवती पर ही आरोप लगा डाले थे और अपने पोते को पाक साफ बताया था। जमानत के लिए गुरुवार को अर्जी लगाई तब गिरफ्तारी बता कर पेश किया लेकिन पुलिस के इस मामले में लचीलेपन को एडवोकेट पुष्पराग, सीमा राय, पुर जोर से उठाया। सुनवाई के बाद जज तनवीर खान ने जमानत अर्जी खारिज की।