सभी प्रकार की चुनावी भविष्यवाणियां प्रतिबंधित, धारा 126A के तहत दंडनीय | ELECTION NEWS

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) को स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए धारा 126A के तहत वर्जित अवधि के दौरान परिणामों के बारे में किसी भी रूप में भविष्‍यवाणी करने के संबंध में प्रसारण/प्रकाशन कार्यक्रमों से परहेज रखने की एडवाइजरी जारी की है।

आयोग का यह मत है कि ज्योतिषियों, टैरो रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषकों और किन्‍हीं अन्‍य व्‍यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से वर्जित अवधि के दौरान चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करना धारा 126 ए की भावना का उल्लंघन है। इसका उद्देश्‍य ऐसी भविष्यवाणियों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं के बारे में निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे मतदान में मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना है।

सभी मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) को सलाह दी जाती है कि वे लोकसभा के वर्तमान चुनाव के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव और कई राज्‍यों में हो रहे उपचुनावों में वर्जित अवधि के दौरान अर्थात 11.04.2019 (गुरुवार) को सुबह 7 बजे 19.05.2019 को शाम 6.30 बजे तक,  चुनाव परिणामों के संबंध में ऐसे किसी भी लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित और प्रचारित ना करने की सलाह दी गई है।  
एडवाइजरी की प्रति के लिए यहां क्लिक करें
आर.के.मीणा/आरएन/एएम/आईपीएस/वाईबी – 883

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