EPFO ने विड्रॉल नियम बदले, अधिसूचना जारी, जून में किया था ऐलान | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट से निकासी के नियम बदल दिए हैं। जून में इसका ऐलान किया गयसा था अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यदि आप एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं तो कर्मचारी भविष्‍य निधि यानी EPF अकाउंट से 75 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके लिए एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्‍कीम के नियमों में संशोधन किया गया है।

इस साल जून में किया गया था ऐलान
आपको बता दें कि पीएफ अकाउंट से एक महीने बाद 75 प्रतिशत रकम निकासी का ऐलान सरकार ने जून में किया था. लेकिन उस समय इसकी अधिसूचना को जारी नहीं किया गया था. ईपीएफओ के केंद्रीय न्‍यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इस प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली थी.

अधिसूचना में ये कहा गया
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिसकी नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है. नियम के अनुसार, पीएफ खाते से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी.

2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरे पैसे
नौकरी चली जाने के एक महीने बाद तक भी नौकरी नहीं मिलने पर आप पैसों की जरूरत होने पर ईपीएफओ से 75 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेंगे. वहीं नौकरी छोड़ने या छूटने के दो महीने बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

अधिसूचना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने या छूटने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने ईपीएफ से अधिकतम 75 फीसदी रकम निकाल सकता है. पहले EPF स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी. नौकरी छोड़ने के बाद व्‍यक्ति सिर्फ अंतिम निपटारा ही कर सकता था. इस सुविधा का फायदा करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा. आपको बता दें कि मौजूदा समय में करीब 6 करोड़ पीएफ खाताधारक हैं.

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