INDORE में SMS, वाट्सएप, फेसबुक पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित | MP NEWS

इंदौर। विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सोमवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत इसके बाद किसी भी प्रत्याशी द्वारा एसएमएस, वाट्सएप आदि संचार माध्यमों से प्रचार पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 

नौ विस क्षेत्र में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता, जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें सोमवार शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़नी होगी। कलेक्टर ने मतदान दिवस में वाहनों के उपयोग के संबंध में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

इसके तहत उम्मीदवार तीन वाहन उपयोग कर सकेगा। एक स्वयं के लिए, दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता और तीसरा अन्य कार्यकर्ता के लिए होगा। इसकी मंजूरी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से मिलेगी। एक वाहन में पांच से अधिक नहीं बैठ सकेंगे। 
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