चुनाव समाचार: 1 IAS अफसर हटाया, 29 अधिकारी/कर्मचारी सस्पेंड | MP NEWS

भोपाल। जिला पंचायत सिवनी की सीईओ व मप्र कैडर की 2012 की आईएएस अधिकारी स्वरोचिशा सोमवंशी को चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद हटा दिया है। उन्हें मंत्रालय में उपसचिव पदस्थ किया गया है। बालाघाट जिला पंचायत की सीईओ मंजूषा विक्रांत राय को सोमवंशी की जगह भेजा गया है। झाबुआ अपर कलेक्टर जगदीश गोमे को बालाघाट में जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है। 

शिक्षक गंगाप्रसाद राय और भारत बलहोन सस्पेंड

खण्डवा। विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में गुरूवार से प्रारंभ हो गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र ने बताया कि गुरूवार को प्रशिक्षण से अनुपस्थित दो कर्मचारियों छैगांवमाखन विकासखण्ड के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री गंगाप्रसाद राय तथा श्री भारत बलहोन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध इसी तरह की सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

अध्यापक को बचाने की कोशिश में प्रभारी प्राचार्य हिम्मत सिंह सिटोले सस्पेंड

खरगौन। शासकीय हाईस्कूल बड़दिया सुर्ता के अध्यापक और प्रभारी प्राचार्य हिम्मतसिंह सिटोले को पंचायत निर्वाचन कार्य में अनियमितता बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशि भूषण सिंह ने निलंबित कर दिया है। उप निर्वाचन कार्य में अध्यापक सावन राठौर को प्राधिकृत बीएलओ के तौर पर 27 से 31 जुलाई तक मतदाता पर्ची वितरण के साथ-साथ निर्वाचन संपन्न होने तक कम्युनिकेशन के प्रथम रनर पर नियुक्त किया गया था। इस कार्य की सूचना उनके मोबाईल नंबर वाट्सअप के माध्यम से दी गई थी। पर्ची वितरण का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। इस कारण ग्राम पंचायत के सचिव जगदीश चौबे द्वारा आदेश तामिल व मतदाता पर्ची वितरण के लिए हाईस्कूल बड़दिया में उपस्थित हुए, लेकिन सावन राठौर अनुपस्थित पाए गए। साथ ही सावन राठौर द्वारा मोबाईल नंबर गलत दिया गया। इसके अलावा जब सचिव चौबे द्वारा प्रभारी प्राचार्य श्री सिटोले को उक्त आदेश श्री राठौर को तामिल करने के लिए दिए जाने पर प्रभारी प्राचार्य द्वारा आदेश लेने से इंकार कर दिया गया। मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1)(2)(3-क)(ग) के विपरित होने से इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा। 

जबलपुर में एक साथ 25 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड

जबलपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने मतदान दलों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले 25 और अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।  निये सभी मतदान दलों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण से अनुपस्थित थे। इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये, लेकिन उसका जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ। इन अधिकारियों-कर्मचारियों के निलंबन की कार्यवाही मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। निलंबित अधिकारियों-कर्मचारियों में 
  • नगर निगम के सहायक यंत्री आर.पी. तिवारी, 
  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घमापुर के सहायक शिक्षक विकास कुमार चोहड़ा, 
  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदुली कलां कुण्डम के सहायक शिक्षक वेंकटरमन ठाकुर,
  • शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कुण्डम की सहायक शिक्षक दुलारी बाई काँटो, 
  • जनपद पंचायत कुण्डम के पंचायत समन्वयक फुल्लू राम कोल, 
  • रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के निम्न श्रेणी लिपिक सुखदेव कामदे, 
  • नगर निगम की मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी राज, 
  • केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उच्च श्रेणी लिपिक अशोक नारायण पवार, 
  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुशनेर के सहायक शिक्षक मनु केशरवानी, 
  • शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी के सहायक अध्यापक मंगल सिंह मरकाम,
  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लमकना के सहायक अध्यापक ज्ञानसिंह ठाकुर,
  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़रिया के सहायक अध्यापक देवेन्द्र बैरागी, 
  • कला निकेतन के कर्मशाला निदेशक महेश सिंह गोड़, 
  • मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के परीक्षण सहायक रोहित करन एवं किशोर कुमार भोंडेकर, 
  • पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डाटा पंच आपरेटर राहुल तिवारी, 
  • आयुध निर्माणी खम्हरिया के सुपरवाईजर अजय कुमार चौहान, 
  • नगर निगम के सहायक ग्रेड-तीन सतीश बड़कुल, 
  • नगर निगम के वार्ड सुपरवाईजर मनीराम नंदू एवं सामियल याकूब, 
  • नगर निगम के सहायक ग्रेड-तीन सुरेश कुमार यादव, अजमेर सिंह तेकाम एवं मनोज कुमार पाण्डेय,
  • कला निकेतन की प्रयोगशाला सहायक कुमारी श्वेता बंसोड


अध्यापक श्रीमती सेवंती मौर्य सस्पेंड

होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने गतदिवस सोहागपुर के ग्राम जमुनिया के शासकीय माध्यमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि शाला परिसर में स्थित शिलालेख को बिना ढँके एवं बिना छिपाये पाया गया जोकि विधानसभा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही दिखाने पर अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला जमुनिया श्रीमती सेवंती मौर्य को म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1988 के नियम 3 का उल्लंघन का दोषी जाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्रीमती सेवती मौर्य का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय होशंगाबाद निर्धारित किया गया है। नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी का उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। 
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