गुस्साए अधिकारी ने होटल संचालक पर SC/ST-ACT दर्ज करवा दिया | MP NEWS

बुरहानपुर। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान प्रमाणित हो चुका है कि एससी-एसटी एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी का नियम समाप्त कर दिया था परंतु संसद में अध्यादेश लाकर इसे फिर से जोड़ दिया गया। अब  एससी-एसटी एक्ट केे दुरुपयोग का एक और मामला सामने आया है। सपाक्स ने दावा किया है कि एक नाराज अधिकारी ने होटल संचालक के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज करवा दिया जबकि विवाद अधिकारी और होटल संचालक के बीच था। होटल संचालक को अधिकारी की जाति पता तक नहीं थी। 

सपाक्स के कार्यकर्ताओं ने एसपी पंकज श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पांच दिन पहले अधिकारी का होटल संचालक से किसी बात पर विवाद हो गया था। गुस्साए अधिकारी ने होटल संचालक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया। सपाक्य कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार के लगभग 25 से अधिक लोग भी एसपी से मिलने पहुंचे थे।  

उनका कहना है कि विवाद कार्रवाई के दौरान हुआ था, अधिकारी किस जाति का है यह किसी को पता नहीं था और ना ही जतिवाद को लेकर कोई बात हुई थीं ऐसे में एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ना न्यायोचित नहीं है। सपाक्स के जिलाध्यक्ष आनंद प्रकाश चौकसे ने एसपी से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं एसपी श्रीवास्तव ने भी जांच में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
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