BHOPAL में रेप का आरोपी सिपाही बर्खास्त, दूसरा सस्पेंड | MP NEWS

भोपाल। हनुमानगंज स्थित एक लॉज में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही योगेंद्र नरवरिया को विभागीय जांच में अपराध का दोषी पाया गया है। इसके चलते उसे बर्खास्त कर दिया गया है। इसके पहले दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज होने पर योगेंद्र और 29वीं बटालियन के ड्राइवर अवधेश नरवरिया को निलंबित किया गया था। एसपी साउथ राहुल कुमार लोढ़ा ने सिपाही के बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। 

आरोप है कि ट्रैफिक थाने में पदस्थ सिपाही योगेंद्र 22 जुलाई को एक महिला को लेकर नादरा बस स्टैंड स्थित लॉज लेकर पहुंचा था। लॉज में योगेंद्र और अवधेश ने महिला के साथ शराब पीने के बाद सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने इस मामले में रिपोर्ट उसी रात हनुमानगंज थाने पहुंचकर की थी लेकिन बाद में महिला ने इस तरह की घटना से इनकार करते हुए एक आवेदन दिया था कि योगेंद्र ने उसकी सहमति से संबंध में बनाए थे, जबकि अवधेश ने नशे की हालत में उसके साथ मारपीट की थी। 

इस घटना के प्रकाश में आने पर योगेंद्र सिंह को 23 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विभागीय जांच के दौरान योगेंद्र का यह कृत्य पुलिस सेवा की सामान्य शर्तों के विपरीत पाया गया। इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया। दूसरे आरोपी को एसएएफ ने सस्पेंड किया है। 
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