BHOPAL: हेमा मालिनी हाजिर हो..., कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस | MP NEWS

BHOPAL: बॉलीवुड की मशहूर ड्रीम गर्ल फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज किया गया है। अभिनेत्री के खिलाफ यह मामला राजधानी के ओल्ड मिनाल निवासी सीमा शर्मा की ओर से पेश किया गया है। दरअसल हुआ यह कि फरियादी सीमा शर्मा ने 20 जुलाई 2017 को शिवम इंटरप्राइसेस जेके रोड भोपाल से 14500 रुपए में केन्ट मिनरल आरओ मशीन खरीदी थी। मशीन पर एक साल की वारंटी दी गई थी। कुछ दिन बाद मशीन खराब होने लगी और शुद्ध पानी देना बंद कर दिया।

शिकायत के बाद मशीन को सुधार दिया गया लेकिन वह फिर खराब हो गई। मशीन के वारंटी अवधि में होने के बाद भी उसमें प्री-फिल्टर बदलने के लिए 2000 रुपए मांगे गए और नहीं देने पर मशीन नहीं सुधारी गई। जिला फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश आरके भावे और सदस्य सुनील श्रीवास्तव की बेंच ने फरियादी की ओर से प्रारंभिक तर्क सुनने के बाद मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने हेमा मालिनी सहित मामले के सभी अनावेदक पक्ष को नोटिस जारी कर आगामी पेशी तारीख पर फोरम के समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 

इस मामले में अभिनेत्री के अलावा केन्ट आरओ कंपनी और भोपाल में केन्ट आरओ मशीन के वितरक शिवम् इंटरप्राइसेस जेके रोड भोपाल को भी पक्षकार बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
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