सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन | Amendment to the Right to Information Act

Updesh Awasthee
right to information
सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्यसभा में ‘सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018’ पेश करने के लिए एक प्रस्ताव-पत्र की नोटिस दी गई है। इसे विचार के लिए संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश किया जाना है। 

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को सक्षम बनाना है, जिनके तहत मुख्य सूचना आयुक्तों, सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतनमान, भत्तों और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाए जा सकें। इस समय सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

‘सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018’ को तैयार करने के लिए व्यय विभाग, विधिक मामलों के विभाग और विधायी कार्य विभाग के साथ परामर्श कर लिया गया है।

यह सूचना आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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