एमपी प्री-पीएससी 2017-18: हाईकोर्ट का नोटिस जारी

जबलपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्री-पीएससी 2017-18 परीक्षा विवादित हो गई है। हाईकोर्ट में 31 उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसी के साथ याचिकाकर्ता उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा के कट-ऑफ मार्क्स तय करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दायर कर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की अवकाशकालीन एकलपीठ ने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। कमल दत्त शर्मा सहित 31 उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर कर बताया कि प्री-पीएससी 2017-18 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद कई आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। पीएससी ने मॉडल आंसर शीट की अंतिम सूची जारी करने के पहले 5 प्रश्न डिलीट कर दिए थे और मेरिट 95 अंकों में से निर्धारित की थी।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कोर्ट को बताया कि पीएससी ने आपत्तियों के बाद 10 प्रश्नों के उत्तर भी बदले थे। इसके अलावा पीएससी ने कुछ आपत्तियों का अंतिम निराकरण नहीं किया था, जिसके चलते याचिकाकर्ता कुछ अंकों से कट-ऑफ मार्क्स पाने से वंचित रह गए। 31 मई 2018 को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि है।
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