नई दिल्ली। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतन देने के आदेश पारित किए हैं. आयुष चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह चौहान समेत 101 अन्य चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं.
भारती सकलानी की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बीएन मौलखी ने कोर्ट को बताया कि इन चिकित्सकों को 28 हज़ार रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि एलोपैथिक चिकित्सकों को 48 हज़ार रुपये. याचिका में कहा गया है कि दोनों चिकित्सक एक समान कार्य करते हैं, केवल शाखा अलग है. याचिका में इन चिकित्सकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रार्थना की गई थी.
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह समान वेतन देने के आदेश पारित किए.