अशोकनगर कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना | IAS BS JAMOD

भोपाल। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करना अशोकनगर कलेक्टर को भारी पड़ गया। गुलाब सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय यादव व न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी की युगलपीठ ने अशोकनगर कलेक्टर को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने के निर्देश दिए। प्रकरण की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है। 

गुलाब ने याचिका दायर करते हुए ग्राम पंचायत के उस निर्णय पर आपत्ति जताई, जिसमें कस्बारेंज (मुंगावली) स्थित रैनबसेरा के संचालन का जिम्मा एक समिति को दे दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत ने पूर्व क्षेत्रीय विधायक के परिजन को रैन बसेरा के संचालन का जिम्मा दे दिया है। उक्त समिति रैन बसेरा में विवाह समारोह जैसे आयोजन कराने की अनुमति दे रही है। नियमानुसार इस प्रकार के आयोजन वहां नहीं हो सकते। 

12 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अशोकनगर कलेक्टर बीएम जामोद को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। बुधवार को हुई सुनवाई में जवाब पेश नहीं करने पर न्यायालय ने उक्त आदेश दिया है। यहां बता दें कि ये दूसरा मौका है जब इ सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

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