
1. इस कार्यालय द्वारा प्रवर श्रेणी के उपयंत्री श्री राकेश निगम का फरवरी 2018 माह का 05 दिनों का वेतन काट दिया गया हैं, जबकि उनकी पूरे माह कार्य पर उपस्थिति हैं। अपर आयुक्त नगर निगम, भोपाल द्वारा माह सितम्बर 2017 में 05 दिवस का वेतन रोकने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल परियोजना खण्ड क्रं-1,भोपाल को पत्र लिखा था, परन्तु वेतन, माह फरवरी 2018 का काटा गया हैं, जो पूर्णतः नियम विरूद्ध हैं।
2. इस खण्ड कार्यालय के अधीन भोपाल परियोजना उपखण्ड क्रं.-3 के एक कार्यभारित वाहन चालक को सेवा-निवृत्त हुए दो माह हो गए हैं। सेवा-निवृत्ति पर इस कर्मचारी के विरूद्ध लगभग 3.00 लाख रूपये अधिक भुगतान की वसूली निकाली गई जिससे उसे सदमा लगा और अस्पताल में भर्ती था। उसके किसी भी स्वत्वों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ हैं। राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी सेवा-निवृत्त कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती हैं।
यदि ऐसी कोई वसूली सेवा-निवृत्त कर्मचारी के विरूद्ध निकलती हैं, तो उसकी वसूली संबंधित कार्यालय प्रमुख से की जाना हैं तथापि यदि किसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी से इस प्रकारी की वसूली सेवा-निवृत्ति पश्चात् कर ली गई हैं, तो वसूली की गई राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित सेवा-निवृत्त कर्मचारी को वापस करना होगी। ऐसी परिस्थितियों में शासन को आर्थिक हानि होगी, जिसके लिए संबंधित सेवा-निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी के स्थापना प्रभारी तथा कार्यालय प्रमुख उत्तरदायी हैं।
3. इस खण्ड कार्यालय में अभी तक सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ हैं, जिससे कर्मचारी परेशान हैं।
अतः आपसे अनुरोध हैं कि उक्त बिन्दुओं का भली-भांति परीक्षण कर दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा इनके स्थान पर अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना कर कर्मचारियों को प्रताड़ना से मुक्त करने एवं शासन को आर्थिक हानि से बचाने की कार्यवाही करने का कष्ट करे। जिन सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली कर ली गई हैं, वह राशि उन्हें वापस दिलाने और संबंधित स्थापना प्रभारी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से राशि की वसूली करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।