PRIYA PRAKASH के खिलाफ दर्ज हुए मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे | BOLLYWOOD NEWS

मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ एक गाना 'मानिका मलयारा पूवी' के संदर्भ में दर्ज कराए गए सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश को राहत देते हुए शिकायतकर्ताओं से जवाब तलब कर लिया है। बता दें कि इस गाने के एक सीन में आंख मारकर प्रिया प्रकाश रातोंरात इंटरनेट सनसनी बन गईं थीं। एक समुदाय विशेष ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होतीं हैं। राहत के लिए फिल्म के निर्माता एवं प्रिया प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश के हक में फैसला सुनाते हुए हैदराबाद और मुंबई में दर्ज केस पर रोक लगा दी। और तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ ही शिकायतकर्ताओं से इस बारे में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में प्रिया के वकील ने कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई के लिए आग्रह किया था। प्रिया प्रकाश और 'ओरू अडार लव' के निर्माताओं के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में कथित तौर पर एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बता दें कि पहले तेलंगाना में कुछ युवाओं ने फिल्म के वायरल गाने को धर्म विशेष की संवेदना आहत करने वाला बताते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन प्रिया और निर्देशक ओमर ने कहा था कि गाना आपत्तिजनक नहीं है। 

गौरतलब है कि प्रिया प्रकाश की मलयालम फिल्म 'ओरू अडार लव' 3 मार्च, 2018 को रिलीज होगी। इसी फिल्म का गाना 'मानिका मलयारा पूवी' हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने का विडियो सामने आने के बाद प्रिया सोशल मीडिया पर छा गईं। आलम यह रहा कि इंस्टाग्राम पर प्रिया के फॉलोअर्स की संख्या में जैसे बाढ़ सी आ गई। 24 घंटे के भीतर प्रिया के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच गई। प्रिया अभी केवल 18 साल की हैं और त्रिशूर के विमला कॉलेज में बी. कॉम फर्स्ट इयर की छात्रा हैं। अपनी डेब्यू फिल्म में भी वह एक स्टूडेंट का किरदार ही निभा रही हैं। 
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