अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक | EMPLOYEE NEWS

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा, कलेक्टर सिवनी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और प्राचार्य शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल शिकारा सिवनी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता सिवनी निवासी आरविंद कुमार चक्रवर्ती और शहजाद मंसूरी की ओर से अधिवक्ता अतुल कुमार राय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल शिकारा सिवनी में याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक बतौर कार्यरत थे। 14 दिसंबर 2017 को मनमाने तरीके से अनुबंध के विपरीत सेवाएं समाप्त कर दी गईं। चूंकि ऐसा करना अनुचित है, अत: पहले चरण में आवेदन-निवेदन किया गया। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो न्यायहित में हाई कोर्ट की शरण ले ली गई।

नहीं लिए गए निर्देश
हाई कोर्ट ने इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दो बार राज्य से निर्देश हासिल करने के लिए शासकीय अधिवक्ता को मोहलत दी। इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, हाई कोर्ट ने तीसरी सुनवाई में अंतरिम स्थगनादेश पारित करते हुए नोटिस जारी कर दिए।
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