कर्मचारियों को मिलेगी 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 (PAYMENT OF GRATUITY AMENDMENT BILL 2017) आगामी बजट सत्र में पास किया जा सकता है। इस बिल के पास हो जाने के बाद औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी (STAFF) 20 लाख रुपए की TAX FREE गैच्युटी पाने के हकदार होंगे। मौजूदा समय में औपचारिक क्षेत्र (संगठित क्षेत्र) से जुड़े ऐसे कारोबारी जिनका सेवा कार्यकाल 5 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, नौकरी छोड़ने के बाद सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी पाने के हकदार होते हैं।

सूत्र के मुताबिक, “पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) बिल,2017 को PARLIAMENT के बजट सत्र में पास कर दिया जाएगा, इस सत्र की शुरुआत इस महीने के आखिर में होने वाली है। सरकार चाहती है कि वो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी उपलब्ध करवाए।” पिछले महीने लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया गया था। एक बार इस बिल के संसद में पारित हो जाने के बाद टैक्स फ्री गैच्युटी (कर मुक्त ग्रैच्युटी) की मात्रा तय करने के लिए इसे फिर से पारित करवाने की जरूरत नहीं होगी।

यह बिल सरकार को मातृत्व अवकाश और ग्रैच्युटी की अवधि को सूचित करने की अनुमति देना चाहता है, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 को श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से 18 दिसंबर 2017 में पेश कर दिया गया था।

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