भूख से मौत के बाद राशन के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त

झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर में शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल, मुख्य सचिव ने फरवरी 2017 को खाद्य सामग्री उठाने के लिए आधार कार्ड को मना कर दिया था. साथ ही कहा था कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसे राशन मिलेगा।

इसके बाद उस आदेश को खाद्य मंत्री सरयू राय ने शनिवार को निरस्त कर दिया। इस बारे में मंत्री ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 7 महीने से इस आदेश पर जवाब मांगा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने इसे निरस्त कर दिया। साथ ही कहा कि भारत सरकार द्वारा अगर 8 तरह के किसी भी प्रकार के पहचान पत्र दिए जाते हैं, तो उनको राशन दिया जाए। उन्होंने सभी राशन दुकानों में आदेश दिया है कि हर दुकान में एक रजिस्टर रखा जाए, जिसमें मशीन काम नहीं करने पर उन लोगों को राशन देकर उनका नाम इन रजिस्टर में लिखा जाए।

इसके अलावा बच्चे की भूख से मौत मामले में मंत्री सरयू राय ने सवाल खड़ा किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस घटना से राशन वितरण के मामलों का खुलासा हो रहा है। बच्चे की मौत की भी जांच होगी।

उन्होंने कहा कि कहीं बच्चे के परिवार के लोगों के पास आधार कार्ड न रहने पर उनका राशन तो कहीं रोक नहीं दिया गया। साथ मंत्री ने यह भी कहा कि इन सभी मामलों की जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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