शिक्षकों की भर्ती 29 अगस्त तक: हाईकोर्ट में सचिव शिक्षा

जयपुर। राजस्थान के पीटीआई भर्ती 2011 मामले में अदालती आदेशों की पालना नहीं होने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। जस्टिस एमएन भंडारी ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार अदालती आदेशों को हल्के में न ले। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा नरेशपाल गंगावर ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि 29 अगस्त तक उनके आदेश का पालन कर दिया जाएगा। कोर्ट ने पीटीआई के रिक्त पदों का भरने के आदेश दिया है। 

जानकारी के मुताबिक अदालत ने आज मामले में प्रमुख शासन सचिव शिक्षा नरेशपाल गंगावर, आरपीएससी सचिव गिरिराज सिंह कुशवाह और निदेशक माध्यमिक शिक्षा नथमल डिडेल को तलब कर कर रखा था लेकिन अदालत का समय पूरा होने तक नरेशपाल गंगवार पेश नहीं हुए। इस पर जस्टिस एमएन भंडारी ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए 10 मिनट में अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए।

इसके बाद नरेशपाल गंगवार कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 29 अगस्त तक अदालती आदेशों की पालना कर दी जाएगी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय तक पालना नहीं होती है तो अगली तारीख को तीनों अधिकारी पुन अदालत मे हाज़िर होंगे। गौरतलब है कि अदालत ने पीटीआई के रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने के आदेश दिए थे।
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