भड़काऊ पोस्ट की सजा: 11 जूते, 21 हजार जुर्माना और 3 माह तड़ीपार

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का चलन कानून और व्यवस्था के लिए समस्या बनता जा रहा है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सजा के लिए आईटी एक्ट में प्रावधान हैं परंतु न्याया​लयीन प्रक्रिया के इतर दिल्ली के नजदीक मेवात के कस्बा नगीना में गांव की महापंचायत ने इस पर तुरंत फैसला सुनाया है। आरोपी युवक को भरी पंचायत में 11 जूते मारने और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गईै है। इसके अलावा उसे 3 माह के लिए गांव से तड़ीपार कर दिया गया है। 

यह है मामला 
युवक पर आरोप था कि उसने एक धर्म विशेष के खिलाफ फेसबुक पर आपत्‍तिजनक पोस्ट शेयर किए। युवक के फेसबुक पोस्ट के बाद कस्बे में तनाव का माहौल पैदा हो गया। इसीलिए दो धर्मों के बीच तनाव को रोकने के लिए पंचायत ने यह सख्‍त कदम उठाया। हालात सुधारने के लिए कस्बा के सरपंच और प्रमुख लोगों ने सर्वधर्म समाज की बैठक बुलाई। नगीना की चौधरी चौपाल पर बुधवार दोपहर बाद महापंचायत की बैठक की गई। हाजी नासिर हुसैन ने आरोपों की लिस्ट को आरोपी के सामने पढ़कर सुनाया और उसे सजा सुनाई।

युवक ने कबूला अपना गुनाह
महापंचायत की बैठक में 25 वर्षीय युवक ने अपना गुनाह कबुला। साथ ही अपने गुनाह की माफी मांगी। उसने कहा कि महापंचायत जो सजा तय करेगी, वह उसे भुगतने के लिए तैयार है।

सुनाई गई सजा
महापंचायत में 36 बिरादरी के लोगों ने कहा कि युवक के फेसबुक पोस्ट से मेवात के भाईचारे को गहरा झटका लगा है। सभी समाजों से जुड़े लोगों की बात सुनने के बाद 21 सदस्यीय सर्वधर्म कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने फैसला सुनाया। इसके बाद महापंचायत में युवक को एक बुजुर्ग ने 11 जूते लगाए। वहीं 21 हजार रुपये आरोपी के परिवार ने जमा किए, जो मंदिर के लिए दान कर दिए गए। वहीं शाम तक युवक को कस्‍बा छोड़ने की हिदायत दी गई।

सरपंच ने की शांति की अपील
नगीना के सरपंच नसीम खान ने सभी लोगो से कस्बे में शांति बनाए रखने की अपील की. सभी ने इसका समर्थन किया. बता दें कि इस बैठक में असमत खान, नसीम अहमद, महावीर जैन, जाकिर हुसैन, शिवकुमार बंटी, महावीर सैनी, टिल्लू प्रजापति, रघुवीर राघव, उमर मोहम्मद, प्यारे लाल, मुन्नत नम्बरदार, मानक सैनी, मानसिंह गंगाराम सैनी और प्रभुदयाल पंच आदि मौजूद थे।
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