मंत्री लालसिंह आर्य के खिलाफ हत्या का आरोप खारिज | BJP NEWS

भोपाल। कांग्रेस विधायक माखन जाटव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री लालसिंह आर्य के मामले में कांग्रेस ने जोरशोर के साथ मंत्री का इस्तीफा तो मांगा परंतु मामले में पुलिस, कांग्रेस या मृत विधायक के परिजन आरोपी मंत्री के खिलाफ दमदार साख्य प्रस्तुत नहीं कर पाए अत: हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ लगा हत्या का आरोप खारिज कर दिया है। 

बता दें कि भिंड जिला न्यायालय ने कांग्रेस विधायक माखन जाटव हत्याकांड में सामान्य प्रशासन मंत्री लालसिंह आर्य को बतौर आरोपी दर्ज कर लिया था। इसके बाद से ही सियासत गर्मा गई थी। मंत्री ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पूर्व कांग्रेस ने इस मामले में काफी सियासत की। नेताप्रतिपक्ष ने सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन भी किया। मीडिया की सुर्खियों में इस मामले को लाया गया परंतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए गए। 

गौरतलब है की माखन जाटव हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ भाजपा के मंत्री लाल सिंह आर्य ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुहार लगाई थी। जस्टिस शील नागू की सिंगल बेंच ने उक्त याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंत्री लाल सिंह आर्य की ओर से जबलपुर से आए सुरेन्द्र सिंह व अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने तर्क रखा कि सेशन कोर्ट ने कमजोर साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता को आरोपी बना दिया। वहीं याचिकाकर्ता को इस संबंध में सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। ना हीं इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया गया। इसलिए सेशन कोर्ट के आरोपी बनाने संबंधी निर्णय को खारिज किया जाए। हाईकोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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